सऊदी कैबिनेट ने new rules for iqama renewal के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। अनिश्चित परिस्थितियों और कोरोनावायरस के कारण, अधिकारियों ने sponsors को अपने कर्मचारियों के iqama को 90 दिनों की अवधि के लिए नवीनीकृत करने की अनुमति दी है। इसके अलावा इकामा और Maktab Amal की फीस भी सिर्फ 3 महीने के लिए ली जाएगी।
New Rules For Iqama Renewal 2022
- Iqama को 3 महीने की अवधि के लिए renewed किया जा सकता है
- iqama renewal के लिए शुल्क का भुगतान 90 दिनों के लिए किया जा सकता है
- Maktab Amal fees का भुगतान तिमाही आधार पर भी किया जा सकता है
- 650 रियाल की iqama fee चुकानी होगी
- यदि Iqama की समाप्ति के बाद नवीनीकृत होता है, तो सभी जुर्माने का भुगतान किया जाना चाहिए।
- iqama renewal के समय residents के पास valid medical insurance होना चाहिए
- यदि किसी के इक़ामा पर हुरूब प्राप्त है, तो इसे तब तक नवीनीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे हटा न दिया जाए।
- घरेलू कामगार तिमाही आधार पर Iqama का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं।
Iqama Renewal Rule for a Resident Outside Saudi Arabia
उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण, कई Resident अपने देशों में फंस गए हैं और ksa वापस नहीं लौट सके। नतीजतन, iqama expir हो गया और renew नहीं हुआ। उस मामले में, iqama renewal rules हैं,
- यदि कोई शाही फरमान जारी होता है तो iqama very specific समय अवधि के लिए नवीनीकृत हो सकता है।
- शुल्क का भुगतान किए बिना नवीनीकरण 30 दिनों तक हो सकता है।
- iqama renewal के बाद सऊदी अरब वापस लौटने में विफल रहने पर, 3 साल के लिए entry restrictions apply ( प्रवेश प्रतिबंध लागू) होगा।
- Companies / Sponsors Renewal of Iqama कर सकते हैं यदि वे कर्मचारी को वापस लाने के इच्छुक हैं।
- प्रायोजक कार्यकर्ता को नया वीजा जारी कर सकता है। प्रवेश प्रतिबंध केवल उस स्थिति में है जब कोई अन्य कंपनी कर्मचारी को काम पर रखना चाहती है।