सउदी लेबर लाॅ बेसिक पाॅइंट Saudi Labour Law – Basic Points

सउदी श्रम कानू (Saudi Labour Law ) राज्य में नियोक्ता-कर्मचारी (employer-employee) संबंधों को नियंत्रित करता है। एक श्रमिक श्रम कानून द्वारा गारंटीकृत अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। जबकि श्रम कानून Labour low के कुछ बुनियादी बिंदु नीचे दिए गए हैं, अधिक विवरण (more details) के लिए, भारतीय दूतावास की वेबसाइट (Indian Embassy website) पर उपलब्ध श्रम कानून के पाठ का संदर्भ लिया जा सकता है।

1-कवरेज

(i) श्रम कानून राज्य में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को नियंत्रित करता है। एक श्रमिक श्रम कानून द्वारा गारंटीकृत अधिकार प्राप्त करने का हकदार है। श्रम कानून के पाठ के लिए, कृपया भारतीय दूतावास, रियाद की वेबसाइट (http://www.indianembassy.org.sa) पर जाएं।

(ii) सभी सामान्य श्रेणी general category के प्रवासी श्रमिक expatriate workers कंपनियों / प्रतिष्ठानों में काम करने वाले) श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, घरेलू सेवा कार्यकर्ता (घरेलू नौकरानियां, गृह चालक, माली, आदि), 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देने वाली फर्मों में कृषि श्रमिक, 500 टन से कम भार वाले जहाजों पर काम करने वाले चालक दल, अल्पकालिक वीजा कार्य वीजा short term visa work visa पर श्रमिक आदि। श्रम कानून Labour Low के दायरे में नहीं आते हैं।

2- Employment contract:रोजगार समझोता:

(i) नियोक्ता employment और एक प्रवासी कर्मचारी expatriate workers द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित रोजगार अनुबंध अनिवार्य employment contract mandatory है, जो एक निश्चित अवधि, आमतौर पर दो साल निर्दिष्ट करता है।

(ii) contact shall be in Arabic कांट्रैक्ट अरबी भाषा में होगा। हालाँकि, यदि यह अरबी के साथ किसी अन्य भाषा में है, तो विवाद की स्थिति में, अरबी पाठ मान्य होगा।

(iii) अनुबंध में नियोक्ता (kafeel) और कर्मचारी का नाम और पता, नौकरी का शीर्षक, काम का स्थान, अनुबंध की अवधि, contract period परिवीक्षा अवधि, वेतन पर सहमति, मुफ्त भोजन या भोजन भत्ता और आवास, काम के घंटे, ओवरटाइम भत्ता, छुट्टी का प्रावधान शामिल होगा। , हवाई मार्ग, चिकित्सा बीमा, सेवा की समाप्ति के लाभ, कर्मचारी की मृत्यु के मामले में नश्वर अवशेषों के निपटान या परिवहन के संबंध में प्रावधान, विवादों के निपटारे का तरीका आदि।

3- Probation Period परिवीक्षा काल

(i) Probation period,परिवीक्षा अवधि, यदि रोजगार अनुबंध में प्रदान की जाती है, तो आमतौर पर 90 दिनों से अधिक नहीं होती है। हालाँकि, पार्टियों के लिखित समझौते के साथ इसे 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

(ii) During probation परिवीक्षा के दौरान कोई भी पक्ष मुआवजे के भुगतान या सेवा लाभ की समाप्ति के बिना समझौते को समाप्त कर सकता है, हालांकि वापसी यात्रा return trip की लागत कार्यकर्ता द्वारा वहन की जानी है।

4- Working hours/Weekly Holiday/Overtime allowance

(i) काम के घंटे प्रतिदिन 8 घंटे Working hours are 8 hours daily और प्रति सप्ताह 48 घंटे 48 per week हैं। रमजान के महीने में मुस्लिम कामगारों के लिए काम के घंटे घटाकर छह घंटे और हफ्ते में 36 घंटे कर दिए जाते हैं।

(ii) ओवरटाइम दरें प्रति घंटा मजदूरी का 150% हैं। Overtime rates are 150% of the hourly wage.

(iii) शुक्रवार साप्ताहिक विश्राम का दिन है Friday is the weekly rest day जिसे सप्ताह के किसी अन्य दिन से बदला जा सकता है।

(iiii) कार्य दिवस के दौरान 30 मिनट Rest period of 30 minutes की आराम अवधि प्रदान की जाती है और कार्यकर्ता को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। किसी भी स्थिति में कुल काम के घंटे प्रति दिन 12 घंटे नहीं होने चाहिए।

5- Accommodation निवास स्थान

यह नियोक्ता employer की जिम्मेदारी है कि वह रोजगार अनुबंध में दिए गए अनुसार इसके बदले में आवासीय आवास या मकान किराया भत्ता प्रदान करे।

6- Food or food allowance भोजन या भोजन भत्ता

रोजगार अनुबंध के अनुसार भोजन Food या भोजन भत्ता प्रदान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी ह,

7- Fees for Recruitment fees, iqama,  exit/re-rentry, exit visa etc.

नियोक्ता kafeel को भर्ती से संबंधित शुल्क, चिकित्सा परीक्षण, निवास परमिट resident permit की फीस (IQAMA), उनके नवीनीकरण और किसी भी देरी के परिणामस्वरूप जुर्माना और साथ ही बाहर निकलने और फिर से प्रवेश वीजा exit and re-entry visa से संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा।

8- Medical/Health Insurance:

(i)   नियोक्ताओं के लिए अपने प्रवासी कामगारों को स्वास्थ्य बीमा expatriate workers health insurance प्रदान करना अनिवार्य है जो श्रमिकों के लिए चिकित्सा उपचार तक पहुंच के लिए आवश्यक है।

(ii)  आगमन के तुरंत बाद after arrival, चिकित्सा बीमा प्राप्त करने के लिए, जो कि इकामा जारी (issuing Iqama) करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, एक कार्यकर्ता को अनुमोदित चिकित्सा केंद्रों पर एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ता है।

9-Leave छुट्टी

(i) वार्षिक अवकाश Annual Leave 21 दिन यदि कार्यकर्ता ने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है; और उसी नियोक्ता के साथ 5 साल की निरंतर सेवा के 30 दिन बाद।

(ii) चिकित्सा अवकाश Medical leave पूर्ण वेतन के साथ पहले 30 दिन का रोग अवकाश; अगले 60 दिनों में 3/4 वेतन के साथ; और एक वर्ष में निम्नलिखित 30 दिनों के लिए बिना वेतन के।

(iii) पितृत्व अवकाश Paternity Leave बच्चे के जन्म पर 3 दिन का अवकाश

(iiii) मातृत्व अवकाश Maternity Leave 10 सप्ताह – प्रसव की अपेक्षित तिथि से चार सप्ताह पहले और प्रसव के छह सप्ताह बाद, बिना वेतन के एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है। यदि नियोक्ता के साथ एक वर्ष के लिए सेवा की जाती है, तो अवकाश वेतन का आधा वेतन स्वीकार्य है, और पूर्ण वेतन यदि सेवा तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए है

(iiiii) अन्य प्रकार की छुट्टी Types of leave पति या पत्नी या बच्चों की मृत्यु: 5 दिन की छुट्टी की अनुमति होगी। एक महिला कर्मचारी अपने पति की मृत्यु की स्थिति में अपने धर्म के आधार पर 15-130 दिनों की छुट्टी की हकदार है। हज: सेवा के दौरान एक बार 10-15 दिनों का भुगतान अवकाश एक कर्मचारी के लिए हज करने के लिए अनुमति है, जिसने पहले हज नहीं किया है, दो साल की सेवा पूरी करने के बाद।

(vi) सार्वजनिक अवकाश Public Holidays सऊदी राष्ट्रीय दिवस Saudi National Day, ईद अल-फितर और ईद अल-अधा पूरी तरह से भुगतान वाली छुट्टियां हैं और यदि श्रमिकों को काम करने की आवश्यकता है, तो वे ओवरटाइम के हकदार हैं।

10- Cost of Air ticket हवाई टिकट की कीमत

(i) नियोक्ता को काम में शामिल होने और अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद उनकी वापसी के लिए स्वदेश से सऊदी अरब जाने वाले श्रमिकों का हवाई किराया वहन करना पड़ता है।

(ii) हालांकि, यदि परिवीक्षा अवधि Probation duration के दौरान उसका अनुबंध समाप्त कर दिया जाता है, वह चिकित्सा परीक्षण में विफल हो जाता है, या अपनी गलती के लिए अपने रोजगार को समाप्त कर देता है, तो हवाई टिकट की लागत कर्मचारी द्वारा वहन की जानी चाहिए।

11- Renewal of employment contract रोजगार अनुबंध का नवीनीकरण

(i)  सऊदी श्रम कानून Saudi Labour law, के अनुसार, एक निश्चित अवधि का अनुबंध इसकी अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा और प्रायोजक को कार्यकर्ता को वापस लाना होगा।

(ii)   यदि दोनों पक्ष अनुबंध को लागू करना जारी रखते हैं, तो इसे अनिश्चित काल के लिए नवीनीकृत माना जाएगा, इस प्रावधान के अधीन कि एक गैर-सऊदी अनुबंध non-Saudi contract जिसकी कोई विशिष्ट अवधि नहीं है, वर्क परमिट की अवधि अनुबंध की अवधि होगी।

(iii)    यदि निश्चित अवधि के अनुबंध में एक समान अवधि या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इसके नवीनीकरण के लिए प्रदान करने वाला एक खंड शामिल है, तो अनुबंध को सहमत अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

(iiii)  यदि एक निश्चित अवधि के अनुबंध को लगातार दो शर्तों के लिए नवीनीकृत किया जाता है या यदि मूल अनुबंध अवधि और नवीनीकरण अवधि तीन साल तक होती है, जो भी कम हो, और दोनों पक्ष इसे लागू करना जारी रखते हैं, तो अनुबंध अनिश्चित अवधि का अनुबंध बन जाएगा।

 (iiiii)   यदि कर्मचारी मौजूदा अनुबंध की समाप्ति पर घर लौटना चाहता है, तो उसके रोजगार छोड़ने के इरादे की सूचना अनुबंध की समाप्ति से पहले 30 दिनों (निश्चित अवधि के अनुबंध में)/60 दिनों (अनिश्चित अवधि के अनुबंध में) में दी जा सकती है।

12- Termination of Contract अनुबंध की समाप्ति

(i) रोजगार अनुबंध Employment contract समाप्त किया जा सकता है: परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय किसी भी पार्टी द्वारा नोटिस के बिना; यदि कार्यकर्ता चिकित्सा परीक्षा में विफल रहा; दोनों पक्षों की आपसी सहमति से; अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर जब तक इसे बढ़ाया नहीं जाता है; अनिश्चितकालीन अनुबंधों में दोनों पक्षों के विवेक पर; या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले कार्यकर्ता पर (पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिला के लिए 55 वर्ष) जब तक कि दोनों पक्ष सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम जारी रखने के लिए सहमत न हों ।

(ii) नियोक्ता/प्रबंधन पर हमला करने के लिए नियोक्ता बिना किसी सूचना के कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है; कर्तव्यों का पालन करने में विफलता, वैध आदेशों या सुरक्षा निर्देशों का पालन करना; आज्ञा का उल्लंघन; कदाचार या ईमानदारी या अखंडता का उल्लंघन करने वाले कार्य; जानबूझकर नियोक्ता को भौतिक नुकसान पहुंचाना; नौकरी पाने के लिए जालसाजी; एक वर्ष में 20 दिनों से अधिक या लगातार 10 दिनों से अधिक के लिए काम से अनुपस्थिति; व्यक्तिगत लाभ के लिए अवैध रूप से अपने पद का लाभ उठाता है; काम से संबंधित औद्योगिक या वाणिज्यिक रहस्यों का खुलासा, आदि।

(iii) कर्मचारी द्वारा बिना नोटिस दिए अनुबंध की समाप्ति, यदि नियोक्ता/उसका प्रतिनिधि संविदात्मक या वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है; काम की परिस्थितियों और परिस्थितियों के संबंध में अनुबंध के समय धोखाधड़ी का सहारा लेना; कार्यकर्ता को उसकी सहमति के बिना, एक ऐसा कार्य सौंपता है जो अनिवार्य रूप से सहमत कार्य से भिन्न होता है; कार्यकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ हिंसक हमला या अनैतिक कार्य करता है; कार्यकर्ता को क्रूरता, अन्याय या अपमान के अधीन करता है; कार्यस्थल पर गंभीर स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे को दूर करने के उपाय करने में विफल रहता है जिसके बारे में वह जानता था; कार्यकर्ता को उसके कार्यों, अन्यायपूर्ण व्यवहार या अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन आदि के माध्यम से अनुबंध समाप्त करने वाले पक्ष के रूप में प्रकट होने का कारण बनता है।

(iiii) वैध कारण के बिना अनुबंध की समाप्ति: यदि अनुबंध को बिना किसी वैध कारण के समाप्त किया जाना है, तो समाप्ति से क्षतिग्रस्त पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा मुआवजा पाने का हकदार है।

13- termination of service benefits सेवा लाभ की समाप्ति

(i) सेवा की समाप्ति के लाभ (ईएसबी) एक ही नियोक्ता के साथ 2 साल की सेवा के बाद, पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए आधे महीने के वेतन और प्रत्येक के एक महीने के वेतन की दर से स्वीकार्य होंगे। पांच साल से अधिक की सेवा के बाद के वर्षों। (ii)        यदि कर्मचारी इस्तीफा देता है, तो ईएसबी की पात्रता 2 से 5 वर्षों के बीच सेवा के लिए पुरस्कार के 1/3 की दर से है; 5 से 10 वर्ष के बीच सेवा के लिए पुरस्कार का 2/तिहाई और 10 वर्ष या उससे अधिक की सेवा के लिए पूर्ण पुरस्कार।

(iii)    कार्यकर्ता पूर्ण पुरस्कार का हकदार होगा यदि वह अपने नियंत्रण से बाहर किसी अप्रत्याशित घटना के कारण काम छोड़ देता है। एक महिला कार्यकर्ता भी पूर्ण पुरस्कार की हकदार होगी यदि वह अपनी शादी की तारीख से छह महीने के भीतर या जन्म देने की तारीख से तीन महीने के भीतर अपना अनुबंध समाप्त कर लेती है। (iiii)    कर्मचारी की सेवा के अंत में, नियोक्ता अपने वेतन का भुगतान करेगा और संविदात्मक संबंध की समाप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपने अधिकारों का निपटान करेगा। यदि कर्मचारी अनुबंध समाप्त करता है, तो नियोक्ता दो सप्ताह के भीतर उसकी सभी पात्रताओं का निपटान करेगा।

14- labor dispute श्रम विवाद

(i)  श्रम विवाद की स्थिति में, कार्य के क्षेत्राधिकार में स्थित श्रम कार्यालयों में मामले दर्ज किए जाने हैं।

(ii)    श्रम कार्यालय विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए उपाय करेगा, जिसमें विफल रहने पर मामला श्रम विवादों के निपटान के लिए आयोग को भेजा जाएगा।

15- Non-competition/confidentiality clause गैर-प्रतिस्पर्धा/गोपनीयता खंड:

(i)   यदि सौंपा गया कार्य कर्मचारी को नियोक्ता के ग्राहकों से परिचित होने देता है, या उसके व्यावसायिक रहस्यों तक पहुंचने की अनुमति देता है, तो नियोक्ता को अनुबंध में कर्मचारी को उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने या अनुबंध की समाप्ति पर अपने रहस्यों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। , अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक। यदि ऐसा कोई खंड अनुबंध का हिस्सा है, तो कर्मचारी को दो साल के लिए एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ रोजगार लेने से, प्रायोजन परिवर्तन द्वारा या नए वीजा पर अंतिम निकास पर लौटने के बाद, दो साल के लिए रोक दिया जाएगा, और व्यावसायिक रहस्यों को प्रकट करने से रोका जाएगा। 10 साल। नियोक्ता अपने नोटिस में आने के एक वर्ष के भीतर श्रमिक को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए रिपोर्ट कर सकता है और निर्वासन सहित दंड की मांग कर सकता है।

(ii)     प्रायोजकों/नौकरी को बदलने की योजना बनाने वालों के लिए, नियोक्ता से एक पत्र प्राप्त करने की सलाह दी जाती है जिसमें विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्र में रोजगार लेने के लिए उनकी अनापत्ति का उल्लेख किया गया हो।

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