HRSD Ministry मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बनाया है सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों में काम करने के लिए कोरोनावायरस वैक्सीन होना अनिवार्य है।
इसका मतलब यह है कि यदि आपको टीका नहीं लगाया गया है, तो आप अपने नियोक्ता द्वारा प्रबंधित दुकान, कार्यालय, कारखाने, रेस्तरां या किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकते।
यदि आपके काम की प्रकृति इसकी अनुमति देती है तो आपका नियोक्ता आपको दूर से काम करने की अनुमति दे सकता है।
यदि आपको टीका नहीं लगाया गया है और आप कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके नियोक्ता को बिना उपस्थिति के आपका वेतन काटने की अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों से अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ वापसी के लिए वैक्सीन प्राप्त करने के लिए पंजीकरण शुरू करने का आह्वान किया है।
यह फैसला वायरस के प्रसार को रोकने के सरकार के प्रयासों के तहत आया है। मंत्रालय जल्द ही इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया और तारीख को स्पष्ट करेगा।
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تشترط الحصول على اللقاح للحضور إلى مقرات العمل. pic.twitter.com/LcgmRGzC66— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 7, 2021
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