बिना परमिट के उमराह करने पर एसआर 10,000 का जुर्माना

बिना परमिट के मस्जिद अलहरम में प्रवेश करने पर जुर्माना

आंतरिक मंत्रालय ने बिना परमिट के मस्जिद अल-हरम में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है;

जो कोई भी वैध उमराह परमिट के बिना एहराम में मस्जिद अल-हरम में प्रवेश करने की कोशिश करता है, उसे SAR 10,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा।

बिना परमिट के मक्का में ग्रैंड मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने वालों के लिए SR1,000 का जुर्माना।

रमजान के दौरान उमराह परमिट किसे मिलेगा MOH?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने समझाया है कि निम्नलिखित 3 श्रेणियों के लोगों को उमराह परमिट, मस्जिद अल-हरम के साथ-साथ मस्जिद अल नबावी में सलाह देने की अनुमति मिलेगी।

1- जिन लोगों ने 2 coronavirusvaccine लगवा लिया उन्हें Umrah permit मिलेगी।

2 – वे लोग जिन्होंने vaccine first does मिलने के बाद 14 दिन बिताए हैं।

3 – पिछले 6 महीनों में कोरोना वायरस से संक्रमित और पूरी तरह से ठीक होने वाले लोग।

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इसके अलावा, परमिट दिखाना और उनकी वैधता की पुष्टि करना सीधे आवेदन में परमिट धारक के खाते से तवक्कलना आवेदन के माध्यम से होगा। इसका मतलब यह भी है कि परमिट के स्क्रीनशॉट को मस्जिद अल-हरम या मस्जिद अल नबावी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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